सर्व शिक्षा अभियान
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (यूईई) की उपलब्धि के लिए भारत के प्रमुख कार्यक्रम में सरकार ने समयबद्ध तरीके से, 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा बनाने के भारत के संविधान के 86 के रूप में वें संशोधन द्वारा अनिवार्य है, एक मौलिक अधिकार है.
पूरे देश को कवर करने के लिए और 1,1 मिलियन बस्तियों में 192 मिलियन बच्चों की जरूरतों को पुरा करने के लिए, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में, सर्व शिक्षा अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है.
कार्यक्रम उन बस्तियों को जिसमें स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है उधर नए स्कूल खोलने का और अतिरिक्त क्लास रूम, शौचालय, पीने के पानी, रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के प्रावधान के माध्यम से मौजूदा स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का प्रयास है.
अपर्याप्त शिक्षक के साथ मौजूदा स्कूलों को अतिरिक्त शिक्षकों प्रदान कीए जाते हैं, जबकि मौजूदा शिक्षकों की क्षमता व्यापक प्रशिक्षण द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है, अध्यापन - अधिगम सामग्री के विकास और एक क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत बनाने के लिए अनुदान.
सर्व शिक्षा अभियान के लिए जीवन कौशल सहित गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना चाहता है. सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है. सर्व शिक्षा अभियान भी डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए करना चाहता है.
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